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Death Certificate Download Rajasthan 2024: राजस्थान में मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करें

राज्य में कभी भी किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है। तो सरकार द्वारा उस नागरिक को भिन्न भिन्न तरह की सुविधाए उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए Rajasthan Government द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु एक Web Portal जारी किया गया है। जिसकी सहायता से आप घर बैठे ही न केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए Apply कर सकते है ,अपितु आप मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधी और भी कई खास जानकारियां प्राप्त कर सकते है। इसके लिए अब आपको इसके लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नही है। अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें के बारे में जानना चाहते है तो हम आपको इस Article के जरिए Death Certificate Download Rajasthan करने की पूरी Process को विस्तार से प्रस्तुत करने जा रहे है। तो इस बारे में जानने के लिए आप इस Article को अंत तक जरूर पढ़े….

ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

राजस्थान मृत्यु पंजीकरण पोर्टल

मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो कि किसी भी नागरिक की मृत्यु को प्रमाणित करता है। यह मृत्यु प्रमाण पत्र हर जगह काम आता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ और व्यक्ति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए Death Certificate का होना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दे कि मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत) बनवाना होता है। अब राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए राजस्थान मृत्यु पंजीकरण पोर्टल मुहैया करवाया है । जहां से घर बैठे कुछ सामान्य निर्देशों का पालन करते हुए आप इस प्रमाण पत्र को बड़ी सरलता से बनवा सकते है। इसके साथ ही आप आसानी से Death Certificate से जुड़ी सभी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते है। 

Death Certificate Download Rajasthan 2024

Article Name मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें 
विभागराजस्थान सिविल भर्ती प्रणाली 
राज्यराजस्थान 
प्रक्रियाOnline 
वर्ष2024
अधिकारिक वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in
उद्देश्य किसी व्यक्ति के मृत होने का प्रमाण देने के लिए 

मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग 

अब हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग के बारे में जानकारी देंगे । जिसके बारे में अधिकांश लोग नही जानते है । तो मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग इस प्रकार निम्नलिखित है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस व्यक्ति की सम्पति को नामित व्यक्ति के नाम पर करने के लिए  अनिवार्य होता है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को मृत साबित करने के लिए कोर्ट में या अन्य कार्यालय में किया जाता है।
  • नौकरी के लिए या सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना पॉलिसी के जरिए आर्थिक लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग  होता है।
  • मृत व्यक्ति से जुड़ी सभी पॉलिसी को बंद करवाने और मृत व्यक्ति के किसी भी चीज का लाभ उठाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग होता है। 
  • यदि आप मृत व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बनाते है तो परिवार को चल रही पालिसी का लाभ नहीं मिलेगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें | Rajasthan Death Certificate Kaise Download Kare

अब हम आपको इस Article के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की पूरी Process हम आपको विस्तार से बताने जा रहे है। आपको बस स्टेप by स्टेप follow करना है ,जो कि इस प्रकार निम्नलिखित है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की Official Website पर जाए।
  • दिए गए Link पर Click करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का Home Page Open होगा।
  • इस Home Page पर “डाउनलोड ” का Option दिखाई देगा। आप इस पर Click करे।
Death Certificate Download Rajasthan
  • आप इस page पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का option select कर रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर का option Select करे। और उन दोनों में से किसी एक जानकारी को भरकर “खोजें “के option पर क्लिक करे।
  • तो इस तरह आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा । जिसका print out निकाल कर आप कही भी इस्तेमाल कर सकते है।

FAQ’s Death Certificate Download Rajasthan 2024

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?

Ans. मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की Official Website  https://pehchan.raj.nic.in/ पर Visit करे।

Q. राजस्थान मृत्यु पंजीकरण पोर्टल एड्रेस बताए?

Ans https://pehchan.raj.nic.in/

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिनों में बनना चाहिए?

Ans मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर ( जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत ) बनवाना होता है। 

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