Death Certificate Rajasthan Kaise Banaye : मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करें 2023

Rajasthan Government द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए Online Web Portal Launch किए गए है। जिसकी सहायता से राज्य के कोई भी नागरिक आसानी से घर बेठे ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट के लिए Apply कर सकते है। राजस्थान सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान 2023 के लिए एक आप राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की Official website (pehchan.raj.nic.in) पर जाना होगा। इस website की सहायता से आप घर बैठे ही आसानी से Death Certificate Rajasthan बना सकते है। इसके लिए अब आपको कही जाने की जरूरत नही है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान बनाने के लिए आपको एक छोटी सी process follow करनी होगी। जिसका विस्तृत विवरण हम आपको इस Article मे उपलब्ध करवाने जा रहे है । तो इसके बारे में जानने के लिए आप इस Article को अंत तक जरूर पढ़े….

ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

मृत्यु पंजीकरण पोर्टल राजस्थान | Pehchan.raj.nic.in

Death certificate एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो किसी भी नागरिक की मृत्यु को प्रमाणित करता है । यह हर जगह काम आता है। डेथ सर्टिफिकेट द्वारा मृत व्यक्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी चुनने, भूमि नामान्तरण, बीमा तथा पेंशन आदि कार्यों को निपटाने के लिए उपयोग किया जाता है । इसलिए सरकार ने मृत्यु पंजीकरण पोर्टल राजस्थान की शुरुआत की है। जिससे आप घर बैठे ही Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते है। जी हां अब इसके लिए आपको किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नही है। जन्म और मृत्यु रजिस्टरीकरण अधिनियम 1969 लागू होने के बाद मृत्यु पंजीकरण को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दे कि नागरिक की मृत्यु के बाद 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए Ragustration करना आवश्यक है। 21 दिन के अंदर Death Certificate के लिए आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। तो आइए और भी विस्तार से जाने इस इस बारे में …

Death Certificate Rajasthan 2023

Article Name मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान 2023 
विभागराजस्व विभाग राजस्थान
राज्यराजस्थान
प्रक्रियाOnline
वर्ष2023
अधिकारिक वेबसाइट http://pehchan.raj.nic.in/ 
उद्देश्यऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन करने की प्रक्रिया

मृत्यु पंजीकरण के नियम

मृत्यु पंजीकरण पोर्टल राजस्थान के बारे में जानने के बाद आप मृत्यु पंजीकरण के नियम के बारे में भी अच्छे से जान ले ।जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 1969 अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। इसे 26 जुलाई, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।  

मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ 

अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ के बारे में जानना चाहते है । तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ की सूची इस प्रकार निम्नलिखित है :

  • सम्‍पति के उतराधिकारी के लिए।
  • सम्‍पति दावों को निपटाने के लिए।
  • भूमि के नामान्‍तरण के लिए।
  • पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के लिए।
  • यह प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है।
  • सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप online तथा offline दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए

अब हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए के बारे में जानकारी देंगे। जो कि आपके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में बहुत सहायता करेगी । 

  • आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
  • मृतक का राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • शपथ पत्र
  • आवेदन पत्र
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
  • अस्पताल में मौत होने पर अस्पताल द्वारा जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट
  • व्यक्ति का दुर्घटना होने की स्थिति में FIR copy । 
  • परिवार का भामाशाह पहचान पत्र

Death Certificate Form Rajasthan 

अगर आप भी अपने किसी परिजन मृतक का Death Certificate बनाना चाहते है । तो आपको सबसे पहले Death Certificate Form Rajasthan भरना होगा। तो हम आपकी सुविधा के लिए Death Certificate Form यहां PDF format में उपलब्ध करवा रहे है।  जिस पर click करके आप आसानी से Death Certificate Form Rajasthan Online download कर सकते है।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर डाउनलोड प्रपत्र में “मृत्यु प्रतिवेदन” पर क्लिक करें।
  • यहाँ से आप Death Certificate Form PDF Rajasthan ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है।

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं | Death Certificate Rajasthan Kaise Banaye

अब इस Article के माध्यम से हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आपको बस नीचे दी गई Process को Step By Step Follow करना है। जो कि इस प्रकार निम्नलिखित है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र  बनाने के लिए आप सबसे पहले राजस्थान सरकार की Official Website पर जाए।
  • दिए गए Link पर Click करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का home page open होगा।
  • अब इस home page पर नीचे scroll कर के आपको “आमजन आवेदन- आवेदन प्रपत्र भरें” का option दिखाई देगा। आप इस पर Click करे।
Death Certificate Rajasthan
  • राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फार्म भरने के लिए New Page “मृत्यु प्रपत्र के लिए” option पर Click करे।
  • अब आपको नया मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए “नए आवेदन हेतु ” option पर Click करना होगा।
Rajasthan Death Certificate Apply
  •  
  • इसके बाद दिए गए code को भरकर “प्रवेश करें” option पर Click करे।
Death Certificate Rajasthan Online
  • अब आपकी Screen पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए Online आवेदन Form खुलकर आ जायेगा। आप इस Form में पूछी गई सभी जानकारियों को fill कर Submit कर दे।
  • तो इस तरह आप आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते है।

FAQ’s Death Certificate Rajasthan 2023

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Ans. मृत्यु प्रमाण पत्र  बनाने के लिए आप  राजस्थान सरकार की official Website http://pehchan.raj.nic.in/ पर जाए।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए?

Ans. आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए,मृतक का राशन कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र,शपथ पत्र,आवेदन पत्र,मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो,अस्पताल में मौत होने पर अस्पताल द्वारा जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट,व्यक्ति का दुर्घटना होने की स्थिति में FIR copy । ,परिवार का भामाशाह पहचान पत्र

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान की अधिकारिक वेबसाइट बताए?

Ans.  मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान http://pehchan.raj.nic.in/ वेबसाइट पर विजिट करें।

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