उत्तराखंड राज्य की सरकार द्वारा प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है. राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती रहती हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग (Samaj Kalyan Vibhag Uttarakhand) द्वारा Viklang Pension Yojana Uttarakhand का संचालन किया जाता है. दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाति है. योजना सञ्चालन हेतु सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल (ssp.uk.gov.in/) भी जारी किया गया है.
इस वेबसाइट के माध्यम से आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आवेदन कैसे होगा और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी तो आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि आवेदन की क्या प्रक्रिया है. कैसे आप Viklang Pension Status/List Uttarakhand ऑनलाइन कैसे देख सकते है।
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विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड 2024 | समाज कल्याण विभाग पेंशन योजना उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना कि शुरुआत की है. विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के अंतर्गत प्रतिमाह दिव्यांग नागरिकों को पेंशन दी जाती हैं. विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 80 हजार से ज्यादा दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. Samaj Kalyan Vibhag Viklang Pension Yojana Uttrakhan (समाज कल्याण विभाग पेंशन योजना उत्तराखंड) के अंतर्गत प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती हैं. लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक राशि का भुगतान सरकार द्वारा 6-6 महीने के अंतर में किया जाता है. उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ जारी की है.
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ 2024 Divyang Pension Yojana Uttarakhand
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana Uttrakhand) के कई लाभ हैं. जिसका फायदा राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा.
- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी दिव्यांग स्त्री-पुरुष को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि दी जाएगी.
- पेंशन की राशि लेने के लिए लंबी लाइनों का सामना आपको नहीं करना होगा, पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में आएगी.
- 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगत वाले नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी.
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का उपयोग दिव्यांग नागरिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं.
- राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
उत्तराखंड राज्य में संचालित की जा रही विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी हैं यानि की नियम जिनका पालन करना बहुत जरूरी हैं.
- आवेदन करने वाला नागरिक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के परिवार कि वार्षिक आय 48 हजार रुपए से कम होना चाहिए.
- आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चहिए.
- आवेदक की उम्र 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होनी चाहिए.
- विकलांग नागरिक के पास 3 या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड के किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- आवेदन करने वाला दिव्यांग पूर्व में किसी और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही आवेदन कर सकता हैं.
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल कार्ड का होना बेहद आवश्यक है.
पेंशन के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आवश्यक हैं, यदि ये आपके पास उपलब्ध होंगे तो ही आप योजना का लाभ ले सकेंगे. तो देखिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं…
- आधार कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- BPL कार्ड
विकलांग पेंशन उत्तराखंड ऑनलाइन कैसे आवेदन करें
अब हम आपको कुछ स्टेप्स की सहायता से बताएंगे की आप विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं. इन आसान स्टेप्स से जानिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया.
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा.
- अब आप इसके होम पेज पर दिए “ऑनलाइन आवेदन” के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प को क्लिक करना है.
- आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे उपर “योजना चुनें” का विकल्प होगा.
- आप इसमें “दिव्यांग पेंशन” योजना को चुने, जिसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में आवेदक से मांगी गई सभी जानकारी को भरना है.
- इस फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, उसके बाद आवेदक किस श्रेणी में आता है, उसका चुनाव करना होगा.
- फिर जन्म तिथि, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर, पहचान चिह्न, आधार नंबर ये सारी जानकारी भरना है.
- इसके बाद दिव्यांगता का विवरण भरना होगा फॉर्म में.
- दिव्यांग व्यक्ति को फॉर्म में आश्रित व्यक्ति का विवरण देना होगा.
- फॉर्म में आवेदनकर्ता से उसका पूरा स्थाई पता मांगा जाएगा, जिसमें वार्ड, मोहल्ला, निकाय पर जिला ये सब भरना होगा.
- इसके बाद अपने बैंक खाते का विवरण फॉर्म में भरना होगा.
- इसके बाद आवेदक को उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण फॉर्म में भरना होगा. जिसमें BPL कार्ड की जानकारी देना होगी.
- इसके बाद फॉर्म के आखिर में नीचे कैप्चा कोड होगा, जिसे भरकर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है.
- इस प्रक्रिया के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन विकलांग योजना के लिए हो जाएगा.
Viklang Pension Status UK 2024
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं:-
- दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर आ जाएं।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे ऑनलाइन आवेदन हेतु सेक्शन में आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करें।
- आवेदन स्थिति को देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर,आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर इनमें से किसी एक जानकारी को दर्ज करें।
- अब सर्च पर क्लिक करें।
- यहां से आप देख सकते हैं
उत्तराखंड विकलांग लाभार्थियों की सूची | Divyang Pension List Uttarakhand 2024
- राज्य के विकलांग (दिव्यांग) लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन देखने के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर दिखाई दे रही
- वित्तीय वर्ष चार्ट में दिव्यांग पेंशन की विस्तृत जानकारी पर क्लिक करें
- यहां पर आपको कल पेंशनर्स की संख्या दिखाई देगी किस्त के अनुसार विवरण देखने के लिए आगे क्लिक करें
- अपने जिले का चुनाव करें क्षेत्र अनुसार दिव्यांग लाभार्थियों की सूची देखने के लिए विकल्प का चुनाव करें और उसे पर क्लिक करें
- क्षेत्र अनुसार चुनाव करने पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का चुनाव करें और क्लिक करें
- अपनी तहसील का गांव का चुनाव करें यहां पर उत्तराखंड के दिव्यांग लाभार्थियों की संपूर्ण सूची देख सकते हैं