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Viklang Pension MP 2024: विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ, आवेदन करें

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए Viklang Pension MP की शुरुआत की गई है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे नागरिक जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं तो सरकार उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिससे वे अपना जीवन-यापन आसानी से कर सकें. जो भी प्रदेश के दिव्यांग नागरिक हैं और Viklang Pension MP योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग द्वारा MP Pension का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल (socialsecurity.mp.gov.in) जारी किया है.

जिसके जरिए आप आवेदन भी कर सकते हैं. आप भी Viklang Pension MP का लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपकी सहायता करेंगे. साथ ही आपको MP Viklang Pension Yojana के लाभ भी बताएंगे और ये भी बताएंगे की इस योजना में आवेदन करने के बाद आप पेंशन की लिस्ट कैसे देखेंगे. तो इस पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक.

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विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश | MP Divyang Pension Yojana

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश की शुरुआत की है. सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है की प्रदेश का विकलांग नागरिक किसी पर भी आश्रित ना रहे और आत्मनिर्भर बन सके. दिव्यांग व्यक्तियों के पास आय के साधन नहीं होते हैं और कुछ नागरिकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी और वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगे. राज्य के दिव्यांग नागरिक विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी बनकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. 

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दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ | Benefits of Divyang Pension MP

विकलांग पेंशन योजना के जो भी लाभ होंगे वो सभी राज्य के दिव्यांग नागरिकों को मिलेंगे. सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है, जिसके जरिए दिव्यांग नागरिक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, तो हम आपको दिव्यांग पेंशन योजना के और भी लाभ बताते हैं.

  • MP Viklang Pension Yojana के माध्यम से राज्य के दिव्यांग लोगों को प्रतिमाह 500 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी.
  • MP Viklang Pension Yojana के माध्यम से मध्य प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन पायेंगे.
  • प्रदेश के वो नागरिक जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • मध्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को MP Viklang Pension Yojana का लाभार्थी बनने के बाद किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है.

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विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन करने से पहले इस योजना की कुछ शर्तें हैं और साथ ही कुछ दस्तावेजों का आपके पास होना बहुत जरूरी है. अब पहले हम आपको बताएंगे की इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होना चाहिए.

  • MP Viklang Pension Yojana सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए ही है, मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 48,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और जिन व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
  • आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है और बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

एमपी दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन सभी दस्तावेजों और शर्तों के बाद आप पात्र नागरिक हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

विकलांग पेंशन मध्य प्रदेश के लिए कैसे आवेदन करें | MP Viklang Pension Apply

  • इसके बाद अब आप हमारे साथ इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकें…
  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने फोन में ओपन कीजिए.
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवम् आर्थिक सहायता योजना पर क्लिक करना है.
  • अब नए पेज पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.
MP Viklang Pension
  • क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएंगी, जैसेग जिले का नाम, स्थानीय निकाय, समग्र आईडी आदि.
  • सारी जानकारी भरने के बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
MP Viklang Pension Apply
  • इसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • इस फॉर्म में आपसे जो जानकारी मांगी गई है उसे भरना है, जैसेह नाम, पता, मोबाइल नंबर,जिला, आधार नंबर ये सभी भरना है.
  • सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट के ऑप्शन पीआर क्लिक करना है, उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिन्हें आपको अपलोड करना है.
  • इस प्रक्रिया के बाद आपका MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसे आपको अपने पास रखना है.

विकलांग पेंशन लिस्ट मध्यप्रदेश कैसे देखें 

अब बात आती है विकलांग पेंशन लिस्ट की, जिसे देखने के लिए लोग काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे की पेंशन की लिस्ट देखने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. विकलांग पेंशन लिस्ट को देखने के लिए पहले आपको इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत जरूरी है और अगर आपका आवेदन पहले से हो गया है तो आप मध्य प्रदेश सरकार के Pension Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं. लेकिन आपने आवेदन भी किया है तो हम आपको बताएंगे की कैसे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा.

आपका आवेदन पूरा हो जाने के बाद हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताएंगे की आवेदन की स्थिति मतलब पेंशन की लिस्ट कैसे देखेंगे. तो एक बार फिर आप हमारे साथ इस प्रक्रिया को फॉलो करें…

  • सबसे पहले आप उसी वेबसाइट पर जाइए जिस वेबसाइट पर जाकर आपने आवेदन किया था.
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन की लिस्ट चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
Viklang Pension List MP
  • इसके बाद नया पेज मिलेगा जिस पर आपको मेंबर आईडी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर Show Details पर क्लिक करना है.
  • अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति की जानकारी आ जाएगी.
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