सरकार देश के प्रत्येक नागरिकों के हित में कई प्रकार के योजनाओं का शुभारंभ की है इसी क्रम में देश के विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना का शुभारंभ किए हैं। विधवा पेंशन के तहत देश के विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता हेतू 500 रु. से लेकर 3000 रू. पेंशन राशि दी जाती है, ताकि विधवा महिलाओं को जीवन यापन करने में आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। Vidhva pension के पात्र महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति महीना पेंशन राशि प्रदान किया जाता है। विधवा पेंशन कितनी मिलती है? विधवा पेंशन की राशि (Vidhwa Pension Payment) राज्य के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्य के विधवा महिलाओं को पेंशन राशि का लाभ प्रदान करती है।
ऐसे में यदि आप लोग भी विधवा पेंशन संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विधवा पेंशन के लाभ, विधवा पेंशन राशि यूपी, विधवा पेंशन राशि राजस्थान संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
विधवा पेंशन के लाभ
- विधवा पेंशन का लाभ देश के विधवा महिलाओं को प्राप्त होता है।
- विधवा पेंशन के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य के विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वह अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से कर सके।
- विधवा पेंशन का लाभ केवल उन पात्र विधवा महिलाओं को प्राप्त होता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- विधवा पेंशन के अंतर्गत पेंशन की राशि विधवा महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है।
- विधवा पेंशन का लाभ आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिला को दिया जाएगा जिनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मध्य है।
यूपी में विधवा पेंशन कितनी मिलती है
यूपी विधवा पेंशन का शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। यूपी विधवा पेंशन का उद्देश्य राज्य के विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना होता है। Up vidhva pension के अंतर्गत राज्य के विधवा महिलाओं को प्रति महीना सरकार के द्वारा₹300 की पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य के पात्र विधवा महिला जिनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है उनको यूपी विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता है।
विधवा पेंशन राशि राजस्थान
राजस्थान विधवा पेंशन का शुरुआत राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया गया है। इस पेंशन के तहत राज्य के विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए प्रति महीना पेंशन राशि प्रदान किया जाता है। Rajasthan vidhva pension के तहत पात्र विधवा महिला जिनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में है उनको सरकार के द्वारा ₹500 का पेंशन राशि , 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच पात्र महिलाओं को 750 रुपया का पेंशन राशि एवं 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच विधवा महिलाओं को₹1000 की पेंशन राशि एवं 75 वर्ष से अधिक विधवा महिलाओं को₹1500 की पेंशन राशि प्रति महीना प्रदान किया जाएगा।
विधवा पेंशन राशि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधवा पेंशन का शुरुआत महाराष्ट्र राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र विधवा पेंशन के तहत राज्य के विधवा महिलाओं को प्रति महीना सरकार के द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए ₹600 की पेंशन राशि प्रदान किया जाता है। इस पेंशन के तहत यदि विधवा महिला के घर पर बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उनको प्रति महीना ₹900 की पेंशन राशि प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं का उम्र 65 वर्ष से कम होना चाहिए।
विधवा पेंशन राशि दिल्ली
दिल्ली विधवा पेंशन का शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। Delhi vidhva pension के तहत विधवा महिलाओं को प्रति 3 महीना में ₹2500 की पेंशन राशि प्रदान किया जाएगा। दिल्ली विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं का उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
विधवा पेंशन राशि गुजरात
गुजरात विधवा पेंशन का शुरुआत गुजरात राज्य के सरकार के द्वारा राज्य के विधवा महिलाओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। Gujarat vidhva pension के तहत राज्य के विधवा महिलाओं को 1250 रुपया प्रति महीना पेंशन की राशि प्रदान किया जाता है। गुजरात विधवा पेंशन का राशि प्रति महीना 1 तारीख को पत्र विधवा महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
विधवा पेंशन राशि उत्तराखंड
उत्तराखंड विधवा पेंशन का शुरुआत उत्तराखंड राज्य के सरकार के द्वारा राज्य के विधवा महिलाओं के लिए किया गया है। उत्तराखंड विधवा पेंशन के द्वारा राज्य के महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है। Uttrakhand vidhva pension के अंतर्गत राज्य के पात्र विधवा महिलाओं को प्रति महीना ₹1200 की पेंशन राशि प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा महिला के परिवार का सालाना आय 48000 से कम होना चाहिए।
ये भी देखें:-
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन
- हरियाणा विधवा पेंशन
- झारखंड विधवा पेंशन
- विधवा पेंशन बिहार
- विधवा पेंशन मध्यप्रदेश
FAQ’s विधवा पेंशन कितनी मिलती है?
Q.विधवा पेंशन के तहत विधवा महिलाओं को कितना राशि प्रति महीना प्राप्त होता है?
Ans.विधवा पेंशन के तहत विधवा महिलाओं को राज्य के अनुसार प्रति महीना भिन्न-भिन्न राशि प्राप्त होता है।
Q.विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा महिलाओं का उम्र कितना होना चाहिए?
Ans.विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा महिलाओं का उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
Q.उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के तहत विधवा महिलाओं को प्रति महीना कितना राशि प्राप्त होता है?
Ans.उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के तहत विधवा महिलाओं को प्रति महीना ₹300 की राशि प्राप्त होता है।
Q.उत्तराखंड विधवा पेंशन के अंतर्गत विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति महीना कितना राशि प्रदान किया जाता है?
Ans.उत्तराखंड विधवा पेंशन के अंतर्गत विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति महीना ₹1200 की राशि प्रदान किया जाता है।