उत्तर प्रदेश सरकार लगातार समाज के हर वर्ग के उत्थान के कार्य में लगी हुई है। इसी श्रेणी में सरकार लगातार कई योजनाएं जनहित में ला रही है। विभिन्न पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) के माध्यम से सरकार जरूरतमंद लोगों को पेंशन उपलब्ध कराती है और उन्हें आर्थिक मदद करती है। जिससे कि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सके। वृद्धा पेंशन योजना विधवा/ निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना इनमें से एक है। आज हम आपको विधवा पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना (Vidhwa Pension UP) के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारा यह आर्टिकल आखिर तक जरूर पढ़ें।
इस आर्टिकल में हम आपको विधवा पेंशन 2024 से जुड़ी सभी जानकारी बताने वाले हैं। हम आपको (vidhwa pension online) विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (Widow Pension Scheme UP) निराश्रित महिला पेंशन राशि, vidhwa pension portal UP यूपी विधवा पेंशन योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें। इस सभी जानकारियां आगे आर्टिकल में देने वाले हैं तो आईए जानते हैं आखिर क्या है विधवा पेंशन योजना।
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | Vidhwa Pension Scheme
विधवा पेंशन योजना के नाम से ही जाहिर है कि यह समाज की विधवा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए चलाई गई योजना है। योजना के तहत विधवा या निराश्रित महिलाओं की आर्थिक मदद Financial Help की जाती है। इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार Uttar Pradesh Government ने विधवा या निराश्रित महिलाओं की मदद का बेड़ा उठाया है। आपको बता दें कि widow Pension Scheme के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा प्रति माह 500 रु. विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह धनराशि हर महीने Vidhwa Pension Scheme लाभार्थी या योजना महिलाओं के खाते में सीधा सरकार द्वारा डाली जाती है। जिससे इन योजनाओं का लाभ और इससे मिलने वाली मदद निराश्रित महिलाओं तक सीधा पहुंच सके।
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Vidhwa Pension UP 2024
पेंशन योजना | विधवा/निराश्रित महिला पेंशन (Vidhva Pension) |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
पेंशन विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
पेंशन आवेदन | ऑनलाइन |
विधवा पेंशन राशि | 500 रू. से 1500 रुपये |
विधवा पेंशन पोर्टल | https://sspy-up.gov.in/ |
Widow Pension Scheme UP
पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलायें जिनकी आयु 18 व उससे अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग राशि दी जाती है। यही widow pension scheme up है। विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को चार क्वार्टर में राशि दी जाती है। निराश्रित महिला पेंशन योजना की तो यह महिला कल्याण विभाग Women Welfare Department के द्वारा चलाई जाती है वहीं करीब 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है अब तक 855 करोड़ 7 लाख की राशि निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों के लिए जारी की जा चुकी है।
निराश्रित महिला पेंशन राशि | Nirashrit Mahila Pension Rashi
निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत महिलाओं को चार क्वार्टर में धनराशि दी जाती है। अबतक एक क्वार्टर की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक Widow Pension Scheme UP के लाभार्थियों को करीब 855 करोड़ की राशि उनके खाते में दी जा चुकी है। अब तक पहले क्वार्टर में ही यह राशि दी गई है जिनमें से 28, 62,724 लाभार्थी इस योजना के प्रदेश मौजूद है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
वहीं बात करें निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली राशि की तो vidhwa pension portal UP 2024 के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा प्रति माह 500 रु. विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 500 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना की पात्रता | UP Vidhwa Pension Yojna
यूपी विधवा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की तमाम विधवा महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के खाते में सीधा धनराशि ट्रांसफर की जाती है। आईये अब आपको बताते हैं यूपी विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है।
- यूपी विधवा पेंशन योजना का पात्र होने के लिए व्यक्ति का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- इसके अलावा लाभार्थी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति इस योजना का तभी पत्र हो सकता है जब वह सरकार की किसी अन्य योजना का लाभार्थी ना हो यानी की किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक मदद लेने वाले व्यक्ति को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
- इसके साथ ही व्यक्ति की वार्षिक आय 200000 से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज | Required Documents for Vidhva Pension UP
अगर आप भी उपरोक्त दिए गए नियमों के अधीन आते हैं और योजना के पात्र हैं तो आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन आवेदन करने से पहले हम आपको आवश्यक दस्तावेज को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आवेदन करने के दौरान काफी आसानी होगी और बिना किसी परेशानी के आप आवेदन कर सकते हैं। आई आपको बताते हैं की विधवा पेंशन योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है।
- आवेदन करने के लिए आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
- आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- आवेदिका के बैंक के विवरण के लिए बैंक की पासबुक की छाया प्रति
- आय विवरण संबंधित प्रमाणपत्र।
- आवेदिका का आधार कार्ड।
- आवेदिका का राशन कार्ड।
आवेदन करने के दौरान यह सभी दस्तावेज अपने साथ रखे ताकि आवेदन करने के दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आप आसानी से आवेदन कर सके।
यूपी में विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें । How To Apply for Vidhwa Pension in UP
विधवा पेंशन योजना या निराश्रित पेंशन योजना के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज जैसी जानकारी तो आपको मिल गई लेकिन अब आप सोचेंगे कि योजना के लिए आवेदन कैसे करें? तो आइए हम आपको आवेदन करने के जरूरी स्टेप्स को आसान तरीके से बताते है।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy.up.gov.in पर जाए।
- इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके वृद्ध पेंशन योजना या निराश्रित पेंशन योजना का चयन करें।
- अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहां पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन। पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलेगा। इस पत्र में सभी सही जानकारी भरें।
- जिनमे पहले व्यक्तिगत विवरण दें।
- इसके बाद बैंक का विवरण दें।
- आय का विवरण दें।
- इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें। और डिक्लेरेशन पर क्लिक करे।
- सही captcha fill करे।
- अब आखिर ने सबमिट बटन पर क्लिक कर अपनी सारी जानकारी सबमिट करें।