मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को 600 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती है। यदि मध्य प्रदेश की कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आप सामाजिक सुरक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (socialsecurity.mp.gov.in) पर जाकर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको विधवा पेंशन योजना 2024 क्या है, इसकी पात्रता क्या होती है, Vidhwa Pension MP 2024 योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे और इस योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे. इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आपको हमारे साथ बताई गई सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
विधवा पेंशन योजना 2024 | Widow Pension Yojana MP
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है. राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 600 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. आपको बता दें कि 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवा महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और योजना का लाभ ले सकती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधवा पेंशन योजना 2024 (Widow Pension Scheme) में 300 रुपए की पेंशन राशि केंद्र सरकार और 300 रुपए की पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाति है. इस योजना का लाभ लेकर राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
योजना | विधवा पेंशन |
राज्य | मध्य प्रदेश |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा विभाग |
पेंशन राशि | 600 रूपये प्रतिमाह |
पेंशन राशि प्राप्ति माध्यम | बैंक खाते में ट्रांसफर |
आधिकारिक पोर्टल | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एमपी
मध्य प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना की शुरुआत “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना” के नाम से शुरू की गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें की 1 अप्रैल 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी, इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों की सभी विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18-79 वर्ष थी उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 300 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाति थी. इस योजना के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिलाओं को इसका लाभ देने का फैसला किया था.
इसके बाद 1 अप्रैल 2018 से मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के साथ राज्य से विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की जिसका नाम “कल्याणी योजना” रखा गया और इस योजना की राशि में 300 रुपए की बढ़ोतरी की, जिसके बाद विधवा पेंशन योजना में 600 रुपए की राशि विधवा महिलाओं को दी जाति है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने हर वर्ग की विधवा महिलाओं को इस पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया. मध्य प्रदेश में विधवा पेंशन योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एमपी, कल्याणी योजना और विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है.
विधवा पेंशन की पात्रता
विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अत्यंत आवश्यक है.
- विधवा महिलाओं की उम्र 18 से 79 वर्ष होना चाहिए
- सिर्फ मध्य प्रदेश की विधवा महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.
- विधवा महिला टैक्स ना देती हो ऐसी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
- विधवा महिला किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी ना हो.
- विधवा महिला किसी दूसरी पेंशन को प्राप्त ना कर रही हो.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए BPL कार्ड का कोई बंधन नहीं है.
आवश्यक दस्तावेज
मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो आवेदन करते समय उनके पास होना अनिवार्य है, हम आपको बताते हैं कि आवेदन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है…
- स्वयं की दो फोटो
- समग्र आई.डी.
- आधार नंबर
- मोबाईल नंबर
- बैंक पास बुक
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना एमपी की पात्रता कैसे चेक करें
यदि आप विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाकर आप इसकी पात्रता चेक कर सकती हैं, या फिर हमने हमारे आर्टिकल में योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए वो पहले ही बता दी, इसके बाद आप अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर भी योजना की पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं.
एमपी विधवा पेंशन के लिए कैसे आवेदन करें
अब हम आपको बताएंगे की मध्य पदेश में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस में जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो हमारे साथ आप भी ये स्टेप्स फॉलो करिए…
- आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है.
- इस प्रक्रिया के बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें आपसे जिले का नाम, समग्र आईडी और स्थानीय निकाय की जानकारी मांगी जाएगी.
- अब पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर आप क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी आपको भर लेना है. इसके बाद जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करना है.
- इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस प्रक्रिया के बाद आपका विधवा पेंशन। योजना के लिए आवेदन हो जाएगा.