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Vidhwa Pension Bihar 2024 : विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें ऑनलाइन

देश के कई राज्यों की सरकारें विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना का संचालन कर रहीं हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा भी प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है उनके लिए विधवा पेंशन योजना का संचालन कर रही हैं. बिहार सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है. अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं और आपको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे की Vidhwa Pension Bihar 2024 के लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. तो आप हमारे हर स्टेप को ध्यान से पढ़िए कि विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा.

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इंदिरा गांधी विधवा पेंशन बिहार 2024 | Widow Pension Yojana Bihar

बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही विधवा पेंशन बिहार (Widow Pension Bihar) का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना होगा जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकेंगे. बिहार सरकार द्वारा राज्य की 18 वर्ष और उसी अधिक उम्र की महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. विधवा पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके. अब हम आपको बताएंगे की विधवा पेंशन योजना के क्या लाभ हैं.

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Vidhwa Pension Bihar 2024

योजना विधवा/निराश्रित महिला पेंशन
राज्य बिहार
क्रियान्वित योजना इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना
पेंशन राशि 500 रू. प्रति माह
आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन
विभाग सामाजिक कल्याण विभाग
आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/
https://esuvidha.bihar.gov.in/

विधवा पेंशन योजना बिहार लाभ 

बिहार सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना के कई लाभ हैं जिससे राज्य की विधवा महिलाएं किसी पर आश्रित नहीं रहेंगी.

  • विधवा पेंशन योजना से जो राशि महिलाओं को मिलेगी उससे वो सम्मान से जीवन यापन कर सकती हैं.
  • विधवा पेंशन योजना में मिलने वाली सहायता राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी.
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, उन्हें सरकारी दफ्तरों चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है.
  • विधवा पेंशन योजना बिहार का लाभ 18 वर्ष को विधवा महिला से लेकर 60 वर्ष उम्र तक की महिलाएं ले सकती हैं.

बिहार विधवा पेंशन की पात्रता 

अब विधवा पेंशन योजना बिहार का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लाभार्थी के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं. अगर आप इस योजना के पात्र नागरिक होंगे तो हो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो जानिए हमसे की योजना के लिए क्या पात्रता होना जरूरी है.

  • विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला बिहार राज्य की मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना आवश्यक है.
  • आवेदन करने वाली महिला की और उसके परिवार की आय 60,000 रुपए सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए. 
  • विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला को किसी का संरक्षण प्राप्त ना हो, जैसे- माता पिता या बेटा.
  • आवेदक महिला पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ना ले रही हो.
  • विधवा महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए.

विधवा पेंशन के लिए क्या-क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए 

शर्तों के साथ-साथ विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज बहुत जरूरी हैं. आवेदन के समय ये दस्तावेज आवेदक के पास होना अनिवार्य है.

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

बिहार में विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Vidhwa Pension Bihar Online Apply

अब हम आपको विधवा पेंशन योजना बिहार के लिए कैसे आवेदन करना है इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे. आपको हमारे साथ विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन  (vidhwa pension bihar Online Apply) की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और आसानी से आपका आवेदन इस योजना का लाभ लेने के लिए हो जाएगा. तो कुछ आसान स्टेप्स से समझिए आवेदन की प्रक्रिया…

  • सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवम् अन्य सेवाओं (RTPS and Other Services) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • होम पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन के विकल्प को चुने, इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
Vidhwa Pension Bihar
  • इसके अलावा आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा.
  • दोनों वेबसाइट से आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • अब आपसे फॉर्म में योजना का नाम भरने के लिए विकल्प मिलेगा जिसमें से आपको “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना” को चुनना है.
  • इसके बाद फॉर्म में आवेदक का विवरण मांगा जाएगा. जिसमें- नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरना होगी.
  • फॉर्म में नीचे की ओर घर का पता, ब्लॉक, वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत, जिला ये जानकारी मांगी जाएंगी जिन्हें आवेदक को भरना होगा.
  • इसके बाद आपको बैंक खाते का विवरण भरना है और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
  • मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है.
  • इस प्रक्रिया के बाद आपका विधवा पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन हो जाएगा.
-: महत्वपूर्ण लिंक्स :-
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