इस साल भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं. 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. साथ ही Election Commission Of India के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है. उन्होंने देश के युवाओं से सबसे ज्यादा वोट डालने की बात कही है. जिसके बाद युवा वोटिंग करने के लिए वोटर आईडी बनवाने की मेहनत कर रहे हैं. तो हम आपको आज अपने आर्टिकल में यहीं बताने वाले हैं की भारत में मतदान करने के लिए पंजीकरण करें.
वोट देने की पात्रता क्या है, किस उम्र का नागरिक वोट डाल सकता है और फॉर्म 6 जो रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है उसे कैसे भरना है. बता दें ये सभी जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर भी आपको प्राप्त हो सकती है. अप्रैल-मई 2024 के दौरान होने वाले LokSabha Chunav में इस साल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. अब भारत का वोटर मतदान करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है. जिसके बाद लिस्ट में नाम आते ही वो मतदाता सूची से जुड़ जाएगा और वोटिंग कर सकेगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी.
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मतदान करने की उम्र क्या है
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है. सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं. वे निष्पक्ष तरीके से मतदान कर सकते हैं.
पहले भारत में 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का नागरिक ही वोट डाल सकता था. लेकिन, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन , जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है. यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया है, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है.
वोट देने की पात्रता
अब हम आपको बताएंगे की वोट देने की पात्रता क्या है, वे कौन लोग हैं, को वोटिंग करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं.
- जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट दे सकता है.
- अर्हक तारीख पर, यानि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को जिस नागरिक ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो. वही वोट दे सकता है.
- जहां आप नामांकित होना चाहते हैं उस निर्वाचन-क्षेत्र के भाग/मतदान क्षेत्र के मामूली रूप से निवासी हों.
- निर्वाचक के रूप में नामांकित होने से निरर्हित न हों.
- जिन व्यक्तियों का नामांकन एक ही स्थान पर होगा वही वोट डाल सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति के 2 नामांकन हैं तो वो नागरिक वोटिंग के लिए अवैध माना जाएगा.
- जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसे मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जाएगा. मतलब जो भारत में शरणार्थी हैं वे लोग.
फॉर्म 6 कैसे भरें
अब हम आपको बताएंगे की फॉर्म 6 कैसे भरना है, ये किन लोगों के लिए होता है. कौन सा नागरिक इसे भरने के लिए पात्र है.
फॉर्म 6 मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए एक आवेदन पत्र है. कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है, मतदाता पहचान पत्र के आवेदन करने हेतु फॉर्म 6 भर सकता है. यदि कोई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ रहा है, जहां वो वर्तमान में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तो वो फॉर्म 6 का उपयोग नए निर्वाचन क्षेत्र में खुद को पंजीकृत करने के लिए भी कर सकता है.
अब कुछ आसान सी सीटेप्स के जरिए जानिए कि ऑनलाइन फॉर्म 6 कैसे भरा जाएगा…
सबसे पहले मतदाता पोर्टल की वेबसाइट को ओपन करना है.
साइन-अप’ पर क्लिक करें और पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मांगी गई जानकारी, जैसे- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भरें और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आप मतदाता सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जायेंगे.
- अब अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें.
- ‘फॉर्म’ के अंतर्गत, ‘फॉर्म 6 भरें’ वाले बटन पर क्लिक करें.
- फॉर्म 6 पर सभी जानकारी दर्ज करें, जैसे- अपना राज्य, जिला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, व्यक्तिगत विवरण, रिश्तेदारों का विवरण, संपर्क विवरण, आधार विवरण, लिंग, जन्म तिथि, पता और घोषणा.
- फॉर्म पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जो आपसे मांगे गए हैं.
- ‘पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें’ बटन पर क्लिक करें. जब फॉर्म की सारी जानकारी सही हो तो ‘सबमिट’ पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद, सिस्टम एक पावती संख्या देगा, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं.
ऑफलाइन फॉर्म 6 Download करना व भरना
और यदि आप ऑफलाइन फॉर्म 6 भरना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है और कहां जमा करना है.
- आपको आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर मतदाता पहचान पत्र फॉर्म 6 का पीडीएफ संस्करण डाउनलोड कर लेना है.
- ये पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध है. अब मतदाता पहचान (Voter Id) पत्र के लिए आवेदन करने के लिए डाउनलोड किए गए फॉर्म 6 आवेदन को भर सकते हैं
- और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) कार्यालय में जमा कर सकते हैं. बीएलओ कार्यालय आपको आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा.
मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करें
- वोटिंग करने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, तो देखिए की पंजीकरण करने के लिए क्या करना होगा.
- सामान्य मतदाताओं को फॉर्म 6 भरना होगा. यह केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है.
- प्रवासी भारतीय मतदाताओं को फॉर्म 6ए भरने की जरूरत होती है.
- निर्वाचक नामावली से नाम हटाने या उसके प्रति आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा.
- निवास स्थान बदलने, मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने, दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करने के लिए व्यक्ति को फॉर्म 8 भरना जरूरी है.
FAQ भारत में मतदान करने के लिए पंजीकरण करें
Q. कौन लोग वोट डाल सकते हैं?
Ans. जिन भारतीय नागरिकों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वही वोट कर सकते हैं.
Q. फॉर्म 6 कहां से भरा जाएगा?
Ans. मतदाता पोर्टल की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ से फॉर्म 6 आप भर सकते हैं.
Q. लोकसभा चुनाव के परिणाम कब जारी होंगे?
Ans. 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे.