उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच दिव्यांग पेंशन योजना एक बेहद लाभप्रद योजना है। जो प्रदेश के दिव्यांग जनों को आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में मदद करती है। दिव्यांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana UP) के तहत प्रदेश में दिव्यांग जनों की मदद की जाती है। सरकार द्वारा उन्हें ₹1000 धन राशि प्रतिमाह दी जाती है। लेकिन आपको बता दें इस योजना के लिए दिव्यांग होना काफी नहीं है इसका लाभ उठाने के लिए योजना का पात्र होना जरूरी है। विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों को आर्थिक मदद करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने में भी सहायक है।
इस आर्टिकल में दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (Divyang Pension Scheme Uttar Pradesh) विकलांग पेंशन यूपी (disabled pension Scheme up) विकलांग पेंशन कब आएगी (viklang pension kab aaegi)विकलांग पेंशन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, दिव्यांग/विकलांग के लिए कैसे आवेदन करें। इससे सम्बंधित जानकारी के लिए आर्टिकल आखिरी तक जरूर पढ़ें।
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दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | Divyang Pension Scheme Uttar Pradesh
Viklang Pension Yojana UP के द्वारा दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन राशि दी जा रही है। विकलांग पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक के राज्य के सभी विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं। UP Viklang Pension Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। Divyang Pension Scheme Uttar Pradesh 2024 इस योजना की शुरुआत साल 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना में विकलांगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें मासिक पेंशन के तौर पर 1000 रूपये दिए जाते है। विकलांगों के लिए यह योजना उनके सामजिक जीवन स्तर को सुधारने हेतु काफी अच्छी साबित हो रही है।
ये भी महत्वपूर्ण है: यूपी: दिव्यांग पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करें
Viklang Pension Yojana UP 2024
योजना का नाम | दिव्यांग पेंशन योजना |
पात्रता उम्र | 18 से 150 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | Sspyup.gov.in |
विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
लाभ | 1000 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद |
शुरुआत | 2016 |
दिव्यांगता | 40% या इससे अधिक |
विकलांग पेंशन यूपी | Disabled Pension Scheme UP
प्रदेश में 40% या उससे अधिक दिव्यांग, दृष्टिहीन, मूकबधिर, तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों जिनके जीवन यापन के लिए खुद का कोई साधन नहीं है और ना ही वे किसी प्रकार से परिश्रम कर सकते हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिनकी आय गरीबी रेखा के अंदर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए 46080 और रुपए 56460 प्रतिवर्ष हो। ऐसे लोगों को भरण पोषण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत ₹1000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से मदद की जाती है। Disabled Pension Scheme UP के तहत इस साल यानी कि 2022 2024 में पहले क्वार्टर की राशि लाभार्थियों के लिए जारी की जा चुकी है। जिनमें 333.62 करोड़ रुपए 11,19,129 लाभार्थियों के लिए जारी किया जा चुके है।
विकलांग पेंशन कब आएगी | Viklang Pension kab Aaegi
पेंशन वितरण की बात करे तो आपको बता दें कि साल भर में 4 क्वार्टर में पेंशन का वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022 2023 में 2 क्वार्टर में पेंशन वितरण हो चुका है जिनमें पहले क्वार्टर में 1191129 लाभार्थियों को मदद मिली इस दौरान 333.62 करोड़ की राशि लोगों के खाते में सीधा डाली गई थी। वही दूसरे क्वार्टर की बात करे तो 811720 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। 244.32 करोड़ रुपए की राशि लोगों के खाते में डाली गई। इस तरह साल 2022 2023 में 577.94 करोड़ की राशि लोगों को viklang pension के तहत दी गई है। 9 लाख 79 हजार 478 लाभार्थी इस साल इस योजना का लाभ उठा रहे है और जल्दी ही उनके खाते में धनराशि आ जायेगी। धनराशि का स्टेटस जान कर विकलांग पेंशन कब आएगी का पता लगा सकते है।
विकलांग पेंशन की पात्रता | Eligibility for Viklang Pension
यूपी विकलांग पेंशन की पात्रता इस प्रकार है:-
- आवेदन करता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 150 वर्ष हो सकती है।
- आवेदन करता अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी वार्षिक आय 46080 से कम और अगर वह शहरी क्षेत्र का है तो उसकी वार्षिक आय 56460 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करता न्यूनतम 40% विकलांगता की श्रेणी में आना चाहिए तभी व्यक्ति विकलांग पेंशन की पात्रता रखता है।
- यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।
- योजना के लाभार्थी व्यक्ति को मासिक अनुदान की धनराशि के रूप में ₹1000 दिए जाएंगे।
दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है।
- न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक की आयु 18 वर्षीय उससे अधिक होनी चाहिए। जिसे सिद्ध करता हुआ आयु प्रमाण पत्र।
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव या शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
दिव्यांग/विकलांग के लिए कैसे आवेदन करें
विकलांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन योजना के आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दे आवेदन करने के बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सभी पात्र दिव्यांगजन का सत्यापन करते हैं। उसके बाद ही इस योजना से आवेदनकर्ता को लाभ दिया जाता है। सभी लाभार्थियों को पीएमएस प्रणाली यानी की DBT के माध्यम से अनुदान की राशि बैंक के खातों में भेज दी जाती है।
- इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा।
- अब आप नीचे स्क्रॉल करके दिव्यांग पेंशन योजना का चुनाव करे और इसपर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। यहां आपको विभिन्न ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से ‘ऑनलाइन आवेदन करें ‘। पर क्लिक करें।
- अब आप ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें।
- जिनमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड करके डेक्लिरेशन पर क्लिक करें।
- अब आप सही captcha फिल करके। SUBMIT बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आप ऑनलाइन घर बैठे भी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अप्लाय कर सकते है।
विकलांग पेंशन कब आएगी
यूपी में दिव्यांग पेंशन कब मिलेगी ये जानकारी देखें के लिए आपको सामाजिक पेंशन के ऑफिसियल पोर्टल पर विजिट करना चाहिए। यहां से ही आप सटीक जानकारी देख सकते है।
यूपी पेंशन पोर्टल | https://sspy-up.gov.in/ |