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पेंशन लाभार्थी की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए : आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

राजस्थान राज्य के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य के तलाक़शुदा महिला ,विकलांग,निराश्रित विधवा, बुजुर्ग लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है। Samajik Suraksha pension के अंतर्गत राज्य के पात्र उम्मीदवार को सरकार के द्वारा प्रति महीना पेंशन की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में यदि आप लोग भी राजस्थान राज्य के निवासी है और राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी का वार्षिक आय कितना होना चाहिए? एवं Rajasthan samajik Suraksha pension संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ,राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSP Rajasthan),पेंशन लाभार्थी की पात्रता,पेंशन लाभार्थी की वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निम्नलिखित लाभ है-

  • आवेदक को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अब वह अपने मोबाइल के द्वारा घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक का समय एवं पैसा दोनों का बचत होगा।
  • Rajasthan SSP के अंतर्गत मिलने वाले पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होगा।
  • लाभार्थी को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशन की राशि आयु के अनुसार प्रति महीना पेंशन की राशि प्रदान किया जाएगा।

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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSP Rajasthan)

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का शुरुआत राजस्थान राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य के विधवा महिला, तलाक़शुदा महिला, बुजुर्ग पुरुष,विकलांग व्यक्तियों इत्यादि को शामिल किया गया है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राज्य के पात्र लाभार्थी को प्रति महीना सरकार के द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन की राशि प्रदान किया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की राशि प्रति महीना ₹500 से लेकर ₹1500 तक लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र नागरिकों को पेंशन की राशि प्रदान करके आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है।

पेंशन लाभार्थी की पात्रता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक को पेंशन की पात्रता की जानकारी होना अति आवश्यक है। हम आपको samajik Suraksha pension का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पेंशन की पात्रता की जानकारी निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं-

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत निराश्रित बुजुर्ग महिला की आयु 55 साल और पुरुष की आयु 58 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन के अंतर्गत आवेदक का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत आवेदक परिवार का सालाना आय 48000 या उससे कम होना चाहिए।
  • विधवा पेंशन के अंतर्गत आवेदक का सालाना आय 48000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • विकलांग पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक का सालाना आय₹60000 से कम होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सभी दस्तावेज का होना जरूरी है।

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पेंशन लाभार्थी की वार्षिक आय

राजस्थान सरकार अपने राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के पेंशन योजना का शुभारंभ किए हैं। इस पेंशन की राशि को प्राप्त करने के लिए पेंशन लाभार्थी को पेंशन के प्रति पात्रता होना चाहिए। अर्थात सरकार के द्वारा निर्धारित विभिन्न पेंशन के पात्रता के अनुसार राज्य के नागरिकों को पेंशन की राशि प्रदान किया जाता है। हम आपको पेंशन लाभार्थी की वार्षिक आय कितना होना चाहिए इसकी जानकारी हम आपको निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं-

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार का वार्षिक 48000 रुपया या उससे कम होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार का वार्षिक आय 48000 रुपया या उससे कम होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार का वार्षिक आय₹60000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

यदि आप लोग राजस्थान राज्य के निवासी है और आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं इसकी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हम आपको income certificate कैसे बनवाएं इसकी प्रक्रिया की जानकारी निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं जिसे आप लोग फॉलो करें-

  • सबसे पहले आप लोगों को अपने नजदीकी तहसील एवं राजस्व विभाग कार्यालय जाकर राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा जैसे-नाम, पता, जिला, तहसील, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म ,जाति इत्यादि।
  • इसके बाद आप लोगों को प्रार्थी हस्ताक्षर के नीचे अपना हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही यहां दिए गए स्थान एवं दिनांक को भरना होगा।
  • राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज को  संलग्न करना होगा। इन सभी आवश्यक दस्तावेज पर आपका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान अवश्य होना चाहिए।
  • इसके बाद आप लोगों को इन सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को तहसील एवं राजस्व विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • इस फॉर्म को जमा करने के बाद तहसील एवं राजस्व विभाग कार्यालय के कर्मचारी इस आवेदन फार्म को अच्छी तरह से जांच करेंगे।
  • आवेदन फार्म में लगे सभी आवश्यक दस्तावेज का वेरीफाई हो जाने के बाद एवं सभी जानकारी सही होने पर आपके Rajasthan income certificate application form को स्वीकृति दे दी जाएगी।

ऊपर दिए गए ऑफलाइन प्रक्रियाओं के द्वारा राजस्थान राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं।

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FAQ’s पेंशन लाभार्थी की वार्षिक आय 2024

Q. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Ans.राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in है।

Q. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशन की राशि पात्र लाभार्थी कैसे प्रदान किया जाता है?

Ans.राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रति महीना पात्र लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT माध्यम से प्रदान किया जाता है।

Q. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक का वार्षिक आय कितना होना चाहिए?

Ans.राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक का वार्षिक 48000 से लेकर ₹60000 के बीच होना चाहिए।

Q. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?

Ans.राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

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