Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को दुर्घटनाओं के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)” प्रारंभ की गई है। MADBY राज्य के नागरिकों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में MADBY के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा। इस लेख में जानेंगे की MADBY में आवेदन कैसे करें और आवेदन स्तिथि कैसे देखे तो चलिए जानते है –
ये भी देखें:– मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024
Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana | MADBY 2024
विवरण | विवरण |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
योजना वर्ष | आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष तक |
MADBY से आशय | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना |
बीमाधन | 10 लाख |
हेल्पलाइन | 181 |
MADBY Mail Id | pd.mcdby@rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना | Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) राजस्थान के नागरिकों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या स्थायी पूर्ण क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। MADBY मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवारों और उन विद्युत कार्मिकों के परिवारों को कवर करती है जो इन योजनाओं में शामिल नहीं हैं। बीमित परिवारों के Jan Aadhar Card में अंकित सभी सदस्य और दो वर्ष तक के शिशु (जिनका नाम जन आधार कार्ड में नहीं है) MADBY के तहत बीमित सदस्य माने जाते हैं। MADBY के तहत दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति के लिए 10 लाख रुपये तक का बीमाधन प्रदान किया जाता है। MADBY का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) द्वारा किया जाता है और इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना से हुई मृत्यु या क्षति बाह्य, हिंसात्मक और दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई शारीरिक चोट के कारण होनी चाहिए और यह दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेण्डर माहों के भीतर होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें:- पेंशन सत्यापन कैसे करें 2023-24 : राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन
MADBY योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) शुरू की है ताकि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवारों और उन विद्युत कंपनी कर्मचारियों के परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या स्थायी पूर्ण क्षति के लिए बीमा कवर प्रदान किया जा सके जो इन योजनाओं में शामिल नहीं हैं। Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana के तहत, बीमित परिवारों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यदि बीमित परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर या आंख की स्थायी पूर्ण क्षति हो जाती है, तो MADBY के नियमों के अनुसार बीमित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राशि
परिवार के एक सदस्य की मृत्यु | 5 लाख रुपये |
परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु | 10 लाख रुपये |
दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 3 लाख रुपये |
एक हाथ/ पैर/ आँख की पूर्ण क्षति (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रुपये |
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वे किसी अन्य सरकारी बीमा योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए, और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
MADBY के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दुर्घटना का प्रमाण पत्र
आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “आयुष्मान के तहत आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- निर्देश पढ़ें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
- अपना जनाधार नंबर दर्ज करें और “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करें।
आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना आवेदन स्तिथि कैसे देखे
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “आयुष्मान के तहत आवेदन की स्तिथि जानें” बटन पर क्लिक करें।
- अपना आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा जनाधार नंबर दर्ज करें।
- “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
- आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
- होमपेज पर लोग समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) के तहत आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की स्तिथि भी जान सकते हैं।