महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के तहत ऐसे नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ,जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है. इस Yojana का मुख्य उद्देश्य विकलांगजनों को आत्मनिर्भर के साथ उन्हें सशक्त भी बनाना है. अगर आपने भीं विकलांग पेंशन योजना के लिए Online या Offline आवेदन किया है, तो आपका सबसे पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट में आपका नाम है भी या नही. क्योंकि अगर आपका नाम इस Pension List में नही है, तो ही आप इस Yojana का लाभ नहीं उठा पाएंगे. तो आइए इस Article के जरिए हम आपको Maharashtra Viklang Pension List से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं. तो चलिए जाने इस बारे में..
Maharashtra Viklang Pension Yojana 2024
महाराष्ट्र राज्य के निवासी विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से खूब लाभ उठा रहे है . Maharashtra Viklang Pension Yojana 2024 के माध्यम से सरकार विकलांग लोगों को 600 रूपये pension के रूप में हर महीने प्रदान करती हैं. आपको बता दे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिलने वाली इस Pension राशि को लाभार्थी के सीधे Bank Account में transfer कर दिया जाता है. अगर आपने भी महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के लिए Apply किया है, तो आप महाराष्ट्र शासन की Official Website nsap.nic.in पर जाकर Maharashtra Viklang Pension Yojana List में अपना नाम check कर सकते है. अब वो कैसे कर सकते है इसकी पूरी process हम आपको अगले पैरा में बताएंगे…
महाराष्ट्र विधवा पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
Article name | महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट |
विभाग | NSAP |
लाभार्थी | महाराष्ट्र के सभी दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
वर्ष | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | sjsa.maharashtra.gov.in |
प्रक्रिया | Online |
लाभ | महाराष्ट्र में विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 600 रुपये हर महीने दिए जाते हैं |
दिव्यांग लाभार्थियों की पात्रता
Maharashtra Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा आवेदकों के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है . जो कि कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है:
- आवेदकों को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए.
- विकलांग व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- Maharashtra Viklang Pension Yojana के तहत न्यूनतम 80% विकलांगता वाला व्यक्ति ही पात्र होगा.
- आवेदक के पास एक bank account होना बहुत आवश्यक है, जो कि आधार कार्ड से Link हों.
- आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहें है ,तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे .
आवश्यक दस्तावेज
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के लिए जो भी विकलांगजन आवेदन करना चाहते है. तो उनके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना बहुत जरूरी है.
- आवेदक का आधार कार्ड
- Ration card
- निवास प्रमाण पत्र
- Bank passbook
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- Passport size photograph
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें (Maharashtra Viklang Pension List)
Maharashtra के जो भी निवासी महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको यहां Maharashtra Viklang Pension List Check करने की पूरी Process बताने जा रहे. आपको केवल इसे Step by Step Follow करना है.
- महाराष्ट्र पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप सरकार की Official Website पर जाए.
- दिए गए link पर Click करते ही आपके सामने home page open होगा.
- यहां home Page पर आपको Reports का option दिखाई देगा , आप इस पर click करे.
- अब इसके बाद अब यहां दिए गए State Dashboard के option पर Click करे.
- State dashboard पर click करने के बाद आप सबसे पहले अपना राज्य को select करे. यहां आप महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए महाराष्ट्र select करे.
- अब पेंशन के प्रकार चुने फिर Captcha code भरकर submit कर दे.
- submit के option पर Click करते ही आपके सामने राज्य के सभी जिलों की लिस्ट खुल जाएगी. जिसमे अपने जिला को खोजकर select करे.
- जिला select करने के बाद आपके सभी ब्लॉक की List खुल जाएगी .जिसमे अपने block को select करे. फिर अपने ग्राम पंचायत को select करे.
- ग्राम पंचायत को select करते ही आपके सामने पंचायत के सभी लाभार्थी की लिस्ट खुल जाएगी .जिसमे आप अपने नाम को Search कर सारी जानकारियां देख सकते है.
- तो इस तरह आप आसानी से महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट चैक कर सकते है.
FAQ’s Maharashtra Viklang Pension List 2024
Q. महाराष्ट्र विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें?
Ans महाराष्ट्र पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए आप सरकार की official Website nsap.nic.in पर visit करे .
Q. महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को कितनी राशि प्रदान की जाती है?
Ans महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 600 रूपये राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है.
Q. महाराष्ट्र विकलांग पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट एड्रेस बताए?
Ans महाराष्ट्र विकलांग पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in है.