Haryana Vidhwa Pension List 2024 : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया. जिसके माध्यम से सरकार विधवा औरतों को प्रत्येक महीने ₹3000 की राशि पेंशन के तौर पर देगी. ताकि उनका आर्थिक रूप से मदद मिल सके. हम आपको बता दे कि अब तक हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ अब तक 32,65,374 विधवा औरतों को दिया गया हैं. ऐसे में यदि आपने भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तो Haryana Widow Pension List 2024 जारी कर दिया गया है.
जिनमें उन महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने ₹3000 की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी.अब आपके मन में सवाल आएगा कि हरियाणा विधवा पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कैसे करेंगे? उसकी प्रक्रिया क्या है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज के आर्टिकल में Haryana Vidhwa Pension Yojana List 2024 से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करेंगे आर्टिकल पर बने रहिएगा चलिए जानते हैं-
Vidhwa Pension List Haryana 2024
आर्टिकल | Haryana Vidhwa Pension List |
योजना का नाम | हरियाणा विधवा पेंशन योजना |
लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
किस पोर्टल पर जारी की जाती है | सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल |
उद्देश्य | विधवा पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करना |
योजना के लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलायें |
आर्थिक लाभ | 3000/- रू. प्रतिमाह |
लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वर्ष | 2024 |
ऑफिसियल वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
Saral Portal Haryana | saralharyana.gov.in |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 का शुभारंभ किया गया है जिसके द्वारा विधवा औरतों को प्रत्येक महीने सरकार ₹3000 की राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाएगी ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके आप लोगों को मालूम होगा की विधवा औरतों की जिंदगी काफी दयनीय और आर्थिक तकलीफों से भरी होती है ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में | Haryana Widow Pension Yojana शुरू की गई हैं.
योग्यता क्या होगी
- हरियाणा राज्य की निवासी हो
- आवेदक की वार्षिक आय 2,00,000/-रू0 से कम हों
- आवेदक विधवा है या
- आवेदक पति, माता-पिता और लड़कों के बिना निराश्रित है ।
- आवेदक भौतिक/मानसिक अक्षमता से निराश्रित है
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे इसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं-:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट कैसे देखें
हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट आप कैसे देखेंगे उसकी प्रक्रिया का विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आई जानते हैं-
- सबसे पहले आपको official website पर आपको जाना है.
- होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries ऑप्शन पर क्लिक करना है
- एक नया पेज ओपन होगा.
- यहां पर आपको सबसे पहले आपको जिला का चयन करना होगा. उसके बाद आपको क्षेत्र को सेलेक्ट करना होगा.
- यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो urnanl को सेलेक्ट करें एवं यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो Rural को सेलेक्ट करें. उसके बाद खंड एवं गाँव का चयन करना होगा.
- उसके बाद पेंशन के प्रकार यहां पर Select करेंगे
- इसके अलावा जो जानकारी और मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और फिर आपको लाभपात्रों की सूची देखें बटन पर क्लिक करोगे,
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा विधवा पेंशन सूची ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.
- इस तरीके से आप ऑनलाइन हरियाणा पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं।
FAQ’s Haryana Widow Pension List 2024
Q. हरियाणा पेंशन लिस्ट ऑनलाइन कैसे देखेंगे?
Ans. हरियाणा विधवा पेंशन लिए ऑनलाइन चेक करने के लिए सर्वप्रथम आपको pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ एवं लाभपात्रों की सूची देखें विकल्प को चुने. उसके जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत/जोन, ग्राम/वार्ड, पेंशन प्रकार आदि का चयन हरियाणा पेंशन लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।
Q. हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट चेक करने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans विधवा पेंशन लिस्ट हरियाणा चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in है.
Q. हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में नाम होने पर पेंशन कितना मिलेगा?
Ans विधवा पेंशन लिस्ट हरियाणा में नाम होने पर विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 3000रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है.
Q. हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ans हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम में नाम जुड़वाने के लिए.आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आपको हरियाणा सरकार के जारी किए गए हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा तभी जाकर आप हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम में नाम Add करवा सकते हैं।
Q. हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में नाम जुडवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
Ans हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में नाम जुडवाने के लिए आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की डिटेल्स, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि डॉक्यूमेंट की जरूरत होती हैं।