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पेंशनभोगी की मौत के बाद परिवार पेंशन नियम हिंदी में देखें

हर सरकारी कर्मचारी को 60 साल के बाद Pension देने का प्रावधान है. पेंशन के रूप में मिलने वाली यह आर्थिक राशि Retirement के बाद हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का काम करती है. जिससे उनका जीवन सही और सुचारू रूप से चलता रहता है. वही अगर दुर्भाग्यवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको पेंशनभोगी की मौत के बाद परिवार पेंशन नियम में बारे में जान लेना चाहिए. तो इस Article के जरिए हम आपको पेंशनभोगी की मौत के बाद परिवार पेंशन नियम हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहे है. इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे Article को ध्यानपूर्वक पढ़े…

Family Pension Rules in Hindi

पेंशन नियम 2024 

केंद्र सरकार द्वारा परिवार pension से संबंधित कई अहम नियम लागू किए है. तो पेंशन नियम 2024 का पूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है:

  • पेंशन नियम 2024 के तहत सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक Pension के लिए नामांकित करने की अनुमति दे दी है.
  • Pension niyam के तहत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को एक लिखित अनुरोध करना होगा.इस अनुरोध पत्र में कहना होगा कि उसके पति से पहले उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए.अगर इस प्रक्रिया के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशन अनुरोध पत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा.
  • सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी कर्मचारी को देय ड्यूटी वेतन और भत्ते या मृत्यु की तारीख तक छुट्टी वेतन का दावा करने के पात्र हैं, अगर वह अर्जित अवकाश पर था. वे वेतन वृद्धि की मंजूरी या वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप देय किसी भी बकाया के लिए भी पात्र हैं.
  • अगर किसी कर्मचारी की 1 वर्ष लेकिन 7 वर्ष से कम की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है, और उसके जीवित रहने पर कोई विधवा या विधुर नहीं है, लेकिन उसके बच्चे या बच्चे बचे हैं, तो ऐसे बच्चे या बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं.

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पेंशनभोगी बाद पारिवारिक लाभार्थी 

वही अगर बात करे पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक लाभार्थी के बारे में ,तो आपको बता दे कि 

  • केंद्र सरकार के द्वारा देश में कई परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है.
  • सरकार द्वारा कर्मचारी को नौकरी से रिटायरमेंट के बाद pension दी जाती है.
  • सरकार द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन को लेकर राहत देने का फैसला किया है.
  • इसके लिए पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है.
  • अब किसी भी पेंशनभोगी मृत्यु के बाद कुछ सिलेक्टेड दस्तावेज सबमिट करके आप आसानी से महीने की pension ले सकते है.

फैमिली पैंशन से जुड़े नियम में बदलाव

केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव किए है. अब सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने के ऑर्डर दे दिए है.  पहले नियमों के मुताबिक़ महिला कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी.आपको बता दे कि पहले फैमिली पेंशन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को दी जाती थी ,जबकि परिवार के दूसरे अन्य सदस्य पति या पत्नी की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र बन पाते थे. सरकार के इस नए नियम से ऐसी महिला कर्मचारियों को pension मिल पाएगी, जो या तो तलाक ले रही, या फिर जिनकी अपने पति के साथ संबंध नहीं रखना चाहती ,ऐसी महिलाएं भी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएगी.

पेंशनभोगी की मौत के बाद परिवार पेंशन नियम

  • अगर कर्मचारी की मृत्यु 58 साल के बाद हो जाती है तब उसके पेंशन का हक उसकी पत्नी को मिल जाता है. इसी के साथ नॉमिनी को पूरी राशि मिलती है. 
  • अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब पेंशन अमाउंट का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को मिल जाता है. अगर रिटायरमेंट से पहले ही एंप्लॉयी की मृत्यु हो जाती है, तब पत्नी को बतौर पेंशन ये राशि दी जाती है. इसमें एंप्लॉयी के निधन के बीच जितना अंतर होता है उतना ही कम पेंशन अमाउंट दिया जाता है.
  • यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार नियम 49 (2) (बी) के तहत निम्नानुसार पारिवारिक पेंशन का हकदार है.
  • परिवार में पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता व दिव्यांग भाई-बहन आते हैं. मृत पेंशनभोगी कर्मचारी की विधवा या विधुर को तब तक फैमिली पेंशन मिलेगी, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती या फिर जब तक वे दोबारा शादी न कर लें. अगर संतानहीन विधवा दूसरी शादी कर ले तब भी उसका फैमिली पेंशन जारी रहेगी.

FAQ’s Family Pension Rules in Hindi

Q. पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर क्या होता है?

Ans पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर, मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी को अदाकर्ता बैंक के पास  मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.जिससे पेंशनधारी को मिलने वाले लाभ उसके परिवार को मिल सकेंगे  .

Q. नॉमिनी को कितनी पेंशन मिलती है?

Ans पैंशनभोगी कर्मचारी के नॉमिनी को 100% पैंशन भुगतान मिलता है.

Q. पिता की पेंशन पर बेटे का हक है या नही?

Ans अगर बेटे की शादी नही हुई है और इसकी आयु 25 वर्ष है, तो उसे नौकरी करने तक ही पैंशन मिल पाएगी.

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