मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। आपको बता दे कि Death Certificate में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु की तारीख, तथ्य और कारण बताया जाता है। और 21 दिन के भीतर घटना की जानकारी पंचायत, तहसील कार्यालय में देना आवश्यक है। 1969,जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर Death Certificate के लिए पंजीकरण करवाना बेहद आवश्यक है। अगर आप भी Online Death Certificate 2023 के लिए पंजीकरण करना चाहते है, तो सरकार द्वारा इसके लिए एक Web Portal Launch किया है । जिसकी सहायता से आप आसानी से घर बैठे ही Death Certificate MP 2023 बना सकते है।
जी हां अब आपको इसके लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नही है । तो इस Article के माध्यम से हम आपको MP Death Certificate Online Download करने से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां उपलब्ध करवाने जा रहे है। तो जानने के लिए आप इस Article को अंत तक जरूर पढ़े…
मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण पोर्टल एमपी | Online Death Certificate Registration Portal
देश के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु के बाद मृतक के परिवारवालों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, और तिथि आदि जानकारियां उपलब्ध होती है। अधिकांश लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए बहुत परेशानियां उठाते है । तो उन लोगो के लिए हमारा यह Article बेहद लाभदायक होने वाला है ।बता दे कि मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण पोर्टल एमपी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की सुविधाएं प्रदान करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आप Online या Offline दोनो ही तरीके से Online Death Certificate Registration के लिए Apply कर सकते है।
तो अगर आप भी Death Certificate के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप Birth and Death Registration की Official website https://crsorgi.gov.in/ पर Visit करे। इसके साथ ही अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के बारे में और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप इस Website https://www.mpenagarpalika.gov.in/ की सहायता से प्राप्त कर सकते है।
Online Death Certificate MP 2023
Article Name | मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण मध्य प्रदेश 2023 |
विभाग | एमपी राजस्व विभाग |
राज्य | मध्य प्रदेश |
प्रक्रिया | Online |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के निवासी |
उद्देश्य | मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण |
अधिकारिक वेबसाइट | https://crsorgi.gov.in/ |
एमपी मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु
अब हम इस Article के माध्यम से एमपी मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु नजर डालते है। जो कि इस प्रकार निम्नलिखित है:
- मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कई स्थानों पर होता है।
- Death Certificate एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है।
- यह प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
- RBD अधिनियम, 1969 की धारा 7 के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं।
- रजिस्ट्रार किसी नगर पालिका, पंचायत, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित हो सकते हैं।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या नर्सिंग होम या अन्य समान संस्थानों में जन्म और मृत्यु के संबंध में घटनाओं की सूचना रजिस्ट्रार को देने की जिम्मेदारी परिवार जनों की होगी।
- घरेलू जन्म और मृत्यु के मामले में, नागरिक को घटना घटने के 21 दिनों के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार को घटना की सूचना देनी होगी।
- आप इसे सरकारी दस्तावेज़ के रूप में भी मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते है।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, बीमा का क्लेम किया जा सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है आदि।
- मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
अगर आप किसी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है , तो आपका यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन सभी दस्तावेजों की जानकारी इस प्रकार निम्नलिखित है:
- आवेदक का पहचान प्रमाण (pan card / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी / पासपोर्ट)
- मृत व्यक्ति का पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट)
- FIR copy (दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में)
- कब्रिस्तान की रसीद
- अस्पताल से जारी मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मृतक की Passport Size Photo
ऑफलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
मध्य प्रदेश में Offline Death Certificate Apply करने के लिए आप निचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।
- सबसे पहले आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते है तो ग्राम पंचायत में सेकेट्री से संपर्क कर सकते है। और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते है तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय में जाना होगा।
- दोनों स्थान पर आपको मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी एवं सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- घटना से जुड़े दस्तावेज एवं आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात फॉर्म जिला कार्यालय / ग्राम पंचायत में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे।
- कार्यालय से आपको रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
- इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप पंजीकरण की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- आवेदन कार्यालय से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेगा।
मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं | Death Certificate Registration Madhya Pradesh
मृत्यु होने के बाद मृतक व्यक्ति के संपत्ति और Insurance जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति में आपका यह जानना अतिआवश्यक है कि मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो Death Certificate Registration Madhya Pradesh के लिए आप नीचे दी गई Process को step by step Follow करे।
- मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको नगरपालिका मध्य प्रदेश की Official Website पर जाना होगा । इसके लिए आप नीचे दिए गए Link पर click करें।
- इस Link पर Click करते ही आपके सामने इस Website का Home Page Open होगा।
- होम पेज पर e Service सेक्शन में Apply में Death Certificate पर क्लिक करें।
- उसके बाद आप केंद्र सरकार के https://crsorgi.gov.in/ पोर्टल पर आ जायेंगे।
- user login में General Public Signup पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप Online Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते है।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पुनः पोर्टल पर आ जाए और यूजर नंबर पासवर्ड से लॉगिन करें।
- इसके बाद आपके सामने एक OTP मिलेगा ।
- OTP fill करने के बाद आपके सामने Captcha code आएगा। आप इसे Fill करे।
- इसके बाद आपके सामने एक Registration form open होगा।
- इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करे । जैसे कि आपका नाम, Mobile number, e-mail ID आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को Upload करना होगा।
- अब आपके सामने दिख रहे Submit बटन पर click करे।
- इसके बाद आपको एक पंजीयन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
- इसकी एक फ़ोटो कॉपी कराकर आपको निगम दफ्तर में जमा कर देना है।
- इस तरह आप आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए Online आवेदन कर सकते है।
मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें | Death Certificate Download MP
अब आपको हम मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहे है। Death Certificate Download MP के लिए आपको नगर पालिका की Official Website पर जाकर आसानी से घर बैठे ही Download कर सकते है। अगर आप Offline मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो इसके लिए आपको अपने एरिया के नगरपालिका कार्यालय या राजस्व विभाग कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है। वही अगर मृतक की मृत्यु Hospital में हो जाती है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र Hospital द्वारा भर कर दिया जाता है। तो आप मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र Hospital से प्राप्त कर सकते है।
FAQ’s Online Death Certificate MP 2023
Q. मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
Ans. मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र की पूरी Process हमने इस Article मे दी गई है । आप इस process को स्टेप by स्टेप follow करे।
Q. मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण की आधिकारिक वेबसाईट बताएं?
Ans. मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाण की आधिकारिक वेबसाईट https://crsorgi.gov.in/ है।
Q. मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें ?
Ans. मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आप नगर पालिका की Official Website पर जाकर आसानी से घर बैठे ही Download कर सकते है।
What is the official website of Municipal Corporation Rewa?