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छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कैसे करें : CG Birth Certificate Registration

छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीकरण: छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। इस जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से सरकार को राज्य की जनसंख्या वृद्धि और मृत्यु दर के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, जिससे योजनाओं का निर्माण और जन कल्याण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस लेख में, हम जानेंगे कि CG Birth Certificate Registration और CG death Certificate Registration ऑनलाइन पोर्टल नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है और छत्तीसगढ़ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कैसे करें।

ऑनलाइन पोर्टल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम | Online Portal Civil Registration System

केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) शुरू की है। पोर्टल कई सुविधाएँ प्रदान करता है जो नागरिकों को अपने घर बैठे ही पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल देश के सभी राज्यों के नागरिक ऑनलाइन CG Birth Certificate और Death Certificate Registration कर सकते है।

CRS की प्रमुख विशेषताएं और लाभ

  • CG Birth Certificate और Death Certificate के लिए आवेदन करना सरल है। नागरिकों को आवश्यक जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • सफल होने के बाद, नागरिक डिजिटल CG Birth Certificate और Death Certificate डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र सरकारी और गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए मान्य हैं।
  • नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इससे उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहती है।
  • पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। सभी निर्देश और जानकारी उपलब्ध हैं।
  • ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है।

सीआरएस का उपयोग करने के लाभ | Benefits of using CRS

  • सबसे पहले CG नागरिक पंजीयन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो आपको नया यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जरूरी जानकारी भरें और अपना अकाउंट वेरीफाई करें।
  • CG Birth Certificate Registration और CG death Certificate Registration के लिए उपलब्ध फॉर्म को ध्यान से भरें। सभी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए।
  • जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इनमें Birth Certificate, पहचान पत्र आदि शामिल हो सकते हैं।
  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपना आवेदन सबमिट करें।
  • आप Portal पर Login करके कभी भी अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन दस्तावेज | Chhattisgarh Birth-Death Registration Documents

जन्म पंजीकरण के दस्तावेजमृत्यु पंजीकरण के दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्रमृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र
माता-पिता का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड)मृतक का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड)
अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (यदि अस्पताल में जन्म हुआ है)अस्पताल या डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई है)
  • जन्म पंजीकरण: जन्म पंजीकरण का उद्देश्य नवजात शिशु को कानूनी पहचान प्रदान करना है। जन्म के 21 दिनों के भीतर संबंधित नगर निगम, पंचायत या स्वास्थ्य केंद्र में जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। Birth Certificate प्राप्त करने के बाद बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आवश्यक है।
  • मृत्यु पंजीकरण: death Certificate का उद्देश्य मृतक के परिवार को कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान करना है, जो उत्तराधिकार, बीमा और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 

CG सरकार ने नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की है। आप घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले, आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।
  • यदि आपके पास पहले से कोई खाता नहीं है, तो आपको “New Registration” लिंक पर क्लिक करके एक नया खाता बनाना होगा।
  • यदि आपके पास पहले से कोई खाता है, तो आप अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं।
  • लॉग इन करने के बाद, “सेवाएँ” टैब पर क्लिक करें और “प्रमाणपत्र सेवाएँ” विकल्प चुनें।
  • प्रमाणपत्र सेवाएँ” सूची में, “जन्म पंजीकरण/प्रमाणपत्र” विकल्प चुनें।
  • बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, पता आदि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अस्पताल से छुट्टी का प्रमाण पत्र (यदि जन्म घर पर हुआ है तो ग्राम पंचायत/नगर पालिका से प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
  • निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, अपना आवेदन जमा करें।
  • आपको एक अद्वितीय आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
  • एक बार आपका आवेदन सत्यापित और स्वीकृत हो जाने पर, आप डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 

CG Government ने नागरिकों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की है। आप घर बैठे ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।
  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो आपको “न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन” लिंक पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाना होगा।
  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सकते हैं।
  • लॉग इन करने के बाद, “सर्विसेज” टैब पर क्लिक करें और “सर्टिफिकेट सर्विसेज” विकल्प चुनें।
  • सर्टिफिकेट सर्विसेज” लिस्ट में, “डेथ रजिस्ट्रेशन/सर्टिफिकेट” विकल्प चुनें।
  • मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, पता, मृत्यु का कारण आदि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र (डॉक्टर द्वारा जारी), मृतक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
  • निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपना आवेदन जमा करें।
  • आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
  • आपके आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद, आप डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

FAQ‘s छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण

प्रश्न 1: जन्म पंजीकरण क्यों आवश्यक है?

उत्तर: जन्म पंजीकरण नवजात शिशु को कानूनी पहचान प्रदान करता है। यह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ मृत्यु पंजीकरण क्यों आवश्यक है?

उत्तर: मृत्यु पंजीकरण मृतक के परिवार को कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान करता है जो उत्तराधिकार, बीमा, और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 3: छत्तीसगढ़ जन्म पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

उत्तर: जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, और अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (यदि अस्पताल में जन्म हुआ है)।

प्रश्न 4: छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीकरण शुल्क क्या है?

उत्तर: जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क ₹5 है।

प्रश्न 5: ऑफलाइन छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीकरण पंजीकरण कैसे करें?

उत्तर: निकटतम जन सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय में जाएं। आवश्यक फॉर्म भरें, दस्तावेज जमा करें और शुल्क का भुगतान करें।

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