उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2023-24: 60 वर्षीय विधवा महिलाओं के लिए सम्मान और सहायता

योजना के लाभ: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। पेंशन राशि ₹1000 प्रति माह है। पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

पात्रता: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक विधवा होनी चाहिए। आवेदक की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। आवेदक BPL परिवार से होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो

Old Age Pension List UP Status: https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं। "Old Age Pension" वाले विकल्प पर क्लिक करें।

"Pension Status" चुनें। आवश्यक जानकारी दर्ज करें और अपनी पेंशन स्थिति की जांच करें।

जन सेवा केंद्र (CSC): अपने निकटतम सीएससी केंद्र पर जाएं। सीएससी संचालक को आपकी पेंशन स्थिति की जांच करने में मदद करने के लिए कहें। आपको अपनी पहचान और पेंशन आवेदन संख्या प्रदान करनी पड़ सकती है।

समाज कल्याण विभाग कार्यालय: अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं। संबंधित अधिकारी को आपकी पेंशन स्थिति की जांच करने में मदद करने के लिए कहें। आपको अपनी पहचान और पेंशन आवेदन संख्या प्रदान करनी पड़ सकती है।

पेंशन सूची केवल उन्हीं लाभार्थियों के लिए जारी की जाती है जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया है और जिनकी पेंशन मंजूर हो गई है।

यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप https://sspy-up.gov.in/ पर जाकर या अपने निकटतम सीएससी केंद्र अथवा समाज कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।