बुजुर्गो को सरकार 1000 रूपये को आर्थिक सहायता राशि pension के रूप प्रदान करती है.
आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080/- और शहरी क्षेत्र में 56460 होनी चाहिए
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080/- और शहरी क्षेत्र में 56460 होनी चाहिए
60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनरों को 1000 रूपये प्रतिमाह पैंशन राशि प्रदान की जाएगी, जिसके से राज्य सरकार द्वारा 800 रूपये तथा 200 रूपये अनुदान प्रदान किया जाएगा.
60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनरों को 1000 रूपये प्रतिमाह पैंशन राशि प्रदान की जाएगी, जिसके से राज्य सरकार द्वारा 800 रूपये तथा 200 रूपये अनुदान प्रदान किया जाएगा.
80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र पेंशनरों को 1000 रूपये पेंशन दी जाती है, जिसमे 500 रूपये राज्य सरकार और 500 रूपये का अनुदान केंद्र सरकार का होता है.
80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र पेंशनरों को 1000 रूपये पेंशन दी जाती है, जिसमे 500 रूपये राज्य सरकार और 500 रूपये का अनुदान केंद्र सरकार का होता है.
यूपी वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करें
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सबसे पहले UP समाज कल्याण विभाग की Official website पर जाना होगा