हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है. इन्ही में से एक योजना जो कि विकलांग नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई है. इस Yojana के तहत विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में pension प्रदान की जाती है. अगर आपने भी himachal pradesh Viklang Pension Yojana के लिए online या offline आवेदन किया है. तो सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम जरूर check कर लेना चाहिए. क्योंकि अगर आपका नाम इस List में है, तो ही आप इस Yojana का लाभ उठा सकते है. तो आइए इस Article के जरिए हम आपको Himachal Pradesh Viklang Pension List से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं. आइए जाने इस बारे मे…
हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखें
Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2024
Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2024 के तहत सरकार ऐसे नागरिकों को 750 से 1300 रूपए राशि हर महीने प्रदान करती हैं , जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है. इस योजना के अंतर्गत जो नागरिक 40% से 69% तक विकलांग है,उन्हे 750 रूपये राशि तथा जो 70% या इससे अधिक विकलांग है ,उन्हे सरकार द्वारा 1300 रूपये pension राशि प्रदान की जाती है.आपको बता दे कि सरकार द्वारा मिलने वाली इस Pension राशि लाभार्थी के सीधे Bank Account में transfer कर दी जाती है. अगर आप भी हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए Apply करना चाहते है, तो अब आपको इसके लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नही है. क्योंकि आप समाज कल्याण विभाग Himachal Pradesh शासन की official Website पर जाकर online आवेदन कर सकते हैं.
Article name | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट |
विभाग | NSAP |
वर्ष | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | https://Himachal.nic.in |
लाभार्थी | हिमाचल के सभी दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
लाभ | हिमाचल में विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 600 रुपये हर महीने दिए जाते हैं |
प्रक्रिया | Online |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लाभार्थी की पात्रता
Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा आवेदकों के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है . जो कि कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है:
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए .
- आवेदक व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए .
- आवेदक चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो वो इस योजना के लिए पात्र होगा.
- आवेदन करने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए .
- आवेदक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा .
- अगर आवेदक 70% या इससे अधिक विकलांग है तो उसके लिए वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं है .
- Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana के तहत सरकारी कार्यलय में कार्य करने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है .
आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जो भी आवेदन करना चाहते है. तो उनके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना बहुत जरूरी है.
- आवेदक का आधार कार्ड
- Ration card
- Bank passbook
- बीपीएल कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- Passport size photograph
हिमाचल विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें
Himachal के जो भी निवासी हिमाचल विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको यहां himachal pradesh Viklang Pension List Check करने की पूरी process बताने जा रहे. आपको केवल इसे Step by Step Follow करना है.
- Himachal पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप सरकार की official Website पर जाए.
- दिए गए link पर Click करते ही आपके सामने home page open होगा.
- यहां home Page पर आपको Reports का option दिखाई देगा, आप इस पर click करे.
- अब इसके बाद अब यहां दिए गए State Dashboard के option पर Click करे.
- State dashboard पर click करने के बाद आप सबसे पहले अपने राज्य यानी हिमाचल प्रदेश को select करे.
- अब पेंशन के प्रकार चुने फिर captcha code भरकर submit कर दे.
- submit के option पर Click करते ही आपके सामने राज्य के सभी जिलों की लिस्ट खुल जाएगी. जिसमे अपने जिला को खोजकर select करे.
- जिला select करने के बाद आपके सभी ब्लॉक की List खुल जाएगी .जिसमे अपने block को select करे. फिर अपने ग्राम पंचायत को select करे.
- ग्राम पंचायत को select करते ही आपके सामने पंचायत के सभी लाभार्थी की लिस्ट खुल जाएगी .जिसमे आप अपने नाम को Search कर सारी जानकारियां देख सकते है.
- तो इस तरह आप आसानी से घर बेठे ही हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चैक कर सकते है.
FAQ’s Himachal Pradesh Viklang Pension List 2024
Q. हिमाचल विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें?
Ans. हिमाचल विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए आप सरकार की official Website nsap.nic.in पर visit करे .
Q. हिमाचल विकलांग योजना की अधिकारिक वेबसाइट बताएं?
Ans. हिमाचल विकलांग योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://Himachal.nic.in है.
Q. Himachal Pradesh विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को कितनी राशि प्रदान की जाती है?
Ans. Himachal Pradesh विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 750 से 1300 रूपये तक राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है.